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ऽ रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।
ऽ समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु इसी वर्ष कानून लाया जाएगा।
ऽ नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर के भूखंड हेतु बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी।
ऽ शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी।
ऽ लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र, युवा रोजगार हेतु आरंभ किए जाएंगे।
ऽ शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा।
ऽ शासकीय कर्मचारियों की कार्य-क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी।
ऽ प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर में शहीद गुण्डाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी आरम्भ की जाएगी।
ऽ मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रारंभ की जाएगी।
ऽ नल कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए मानवीय हस्तक्षेप मुक्त किया जाएगा।
ऽ महिला सुरक्षा हेतु प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
ऽ वृक्ष कटाई अनुमति के नियमों का सरलीकरण करते हुए नागरिकों के हित में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
ऽ औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जायेंगे।
ऽ खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
ऽ श्रमिक परिवारों की बेटियों हेतु मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रूपए की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
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