बिलासपुर, 07 फरवरी (वेदांत समाचार)। सोशल मीडिया के माध्यम से निजी फोटो वायरल कर महिला को बदनाम और ब्लैकमेल करने के मामले में तोरवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2026 को पीड़िता थाना तोरवा पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसके निजी फोटो को इंस्टाग्राम पर वायरल कर रहा है। आरोपी का उद्देश्य पीड़िता को बदनाम करने और उसे ब्लैकमेल करने का था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तोरवा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(क) के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। साइबर सेल की मदद से इंस्टाग्राम आईडी के अज्ञात धारक की जानकारी जुटाई गई। जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा पाई गई। इसके बाद थाना स्तर पर एक विशेष टीम गठित कर संदिग्ध की तलाश की गई।
पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी सुमीत रात्रे को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी की पहचान सुमीत रात्रे पिता गंगा प्रसाद रात्रे, उम्र 21 वर्ष, निवासी सूर्या विहार पाटनार कॉलोनी, थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन की जांच की गई, जिसमें इंस्टाग्राम पर पीड़िता के निजी फोटो वायरल किए जाने की पुष्टि हुई। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
तोरवा पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल दाखिल कर दिया गया। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
