सीमा शुल्क विभाग (Customs Department) ने हाई क्वालिटी वाले कंटेनरों को फिर से निर्यात करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है, जिन्हें कोविड -19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की दूसरी लहर के दौरान लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (Liquid Medical Oxygen) के कुशल परिवहन के लिए आयात किया गया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि उसे डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेल ट्रेड (DPIIT) के माध्यम से अस्थायी रूप से कोविड महामारी का मुकाबला करने के लिए आयातित आईएसओ कंटेनरों के फिर से निर्यात में छूट प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं.
मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्टेशन (सड़क/रेल/जलमार्ग/वायुमार्ग द्वारा) से संबंधित अंतर्निहित लाभ के कारण ऐसे कंटेनरों का इस्तेमाल लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया है.
सीबीआईसी ने सर्कुलर में कहा, बोर्ड लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ग्रेड के परिवहन के लिए आईएसओ (ISO) कंटेनरों के फिर से निर्यात के लिए 30 सितंबर, 2022 तक की अनुमति दी है. इसके लिए सभी क्षेत्रीय संरचनाओं का मार्गदर्शन किया गया है. आयातकों से अनुरोध प्राप्त होने पर सीबीआईसी ने यह फैसला किया है.
ड्यूटी फ्री आयात करने की अनुमति
वर्तमान में, कंटेनरों को अगले छह महीनों में फिर से निर्यात की शर्त के साथ ड्यूटी फ्री आयात करने की अनुमति है. अगर उन्हें छह महीने या सीबीआईसी द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर फिर से निर्यात नहीं किया जाता है, तो ऐसे कंटेनरों पर आयात शुल्क लगाया जाता है.
जब पिछले साल अप्रैल-मई में भारत में दूसरी घातक कोविड लहर आई तो ऑक्सीजन की मांग में भारी उछाल आया और सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए.
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