रायपुर 12 जनवरी (वेदांत समाचार)। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला दंडाधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में सभी अधिकारी और कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। वहीं कहा गया है कि सभी अधिकारी/कर्मचारी अनिवार्य रूप से कार्यालय में मास्क एवं सेनिटाइजर का नियमित रूप से उपयोग करें।
संबंधित जिला कलेक्टर अपने जिले के स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करते हुए जिले के शासकीय कार्यालयों में आवश्यकतानुसार वर्क फाम होम पद्धति से कार्य संचालन के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति सीमित कर सकेंगे। संबंधित जिला कलेक्टरों जिले के स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करते हुए जिले के निजी संस्थाओं एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं केन्द्र शासित कार्यालय जैसे-बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी इत्यादि में भी आवश्यकतानुसार वर्क फाम होम पद्धति से कार्य संचालन के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति सीमित कर सकेंगे। समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा हो उन्हें टीका (वैक्सीन) लगाना अनिवार्य किया जाए।
सभी अधिकारी/कर्मचारी कोविड-19 के रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें, ताकि समाज में एक आदर्श पेश हो सके जिससे सकारात्मक संदेश जाए । भीड़ वाली स्थान से पूर्णतः परहेज किया जावे। यथा संभव सभी बैठकें विडीयों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल आयोजित किया जाए। उपरोक्त निर्देशों का कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए कड़ाई से पालन कराया जाए।
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