दिल्ली हाई कोर्ट से सोमवार को लाल किले पर अपने अधिकार का दावा की मांग वाली याचिका खारिज हो गई. यह अर्जी अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की पौत्र वधु सुल्ताना बेगम ने दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने कहा कि जब सुल्ताना के पुर्वजो ने लाल किले पर दावे को लेकर कुछ नहीं किया, अब अदालत इसमें क्या कर सकती है. हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल करने में हुई देरी के आधार पर अर्जी खारिज की है. याचिका दायर करने में इतनी देरी हुई है, जिसका उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है. सुल्ताना बेगम ने याचिका में कहा था कि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरदस्ती लाल किले को अपने कब्जे में लिया था.
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