अंबिकापुर। भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेने के दोषी राजस्व निरीक्षक को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
प्रकरण के अनुसार, कृष्णानगर अंबिकापुर निवासी अर्चना खाखा ने वर्ष 2020 में एसीबी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि भूमि का नक्शा काटने और रिकॉर्ड दुरुस्त करने के बदले राजस्व निरीक्षक राजबहादुर सिंह ने 10 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
शिकायत की जांच के बाद 7 अगस्त 2020 को एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी को 8 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मामले की विवेचना पूर्ण होने पर विशेष न्यायालय में चालान पेश किया गया। लंबी सुनवाई के बाद 28 जनवरी 2026 को न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार साल का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।



