शराब तस्करी मामले में आरोपी को 5 साल की सजा,कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा, 6 महीने पहले पुलिस ने पकड़ा था

शेखपुरा,01 मार्च 2025 : उत्पाद मामलों के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार रजक ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बरबीघा प्रखंड के उखदी गांव निवासी चिंटू कुमार को शराब तस्करी के मामले में दोषी पाया गया है। न्यायालय ने चिंटू कुमार को 5 साल का सश्रम कारावास और एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। विशेष लोक अभियोजक अरविंद कुमार के अनुसार, यह मामला 6 माह पूर्व का है।

जयरामपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी शैलेश कुमार तेउस मैदान के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान चिंटू कुमार बाइक पर शराब ले जा रहा था। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

35 लीटर देसी शराब के साथ धराया था

तलाशी में 35 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की गई। इसमें एक-एक लीटर के 27 पैकेट और आधा-आधा लीटर के 16 पैकेट थे। पुलिस ने शराब और बाइक जब्त कर ली। न्यायालय ने स्पीडी ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई की। एक ही दिन में सभी गवाहों की गवाही पूरी की गई। आरोपी गिरफ्तारी के दिन से ही जेल में बंद है। सभी कानूनी प्रक्रियाओं के बाद न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई।